RBI New Rules: बैंकों पर चला RBI का डंडा! अब बैंकों पर लगेगा प्रतिदिन 100 रूपये जुर्माना
जाने क्या है वजह
RBI New Rules: आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया है। ग्राहकों की शिकायतों का समाधान एक माह के भीतर किया जाना चाहिए। आरबीआई ने बैंकों को नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि उक्त समयावधि में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम क्रेडिट सूचना कंपनियों पर भी लागू होता है। यह जुर्माना राशि ग्राहक को मुआवजे के रूप में दी जाती है। आरबीआई ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है कि बैंक ग्राहकों की समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया दें।
RBI New Rules
ग्राहकों को मेल-SMS के द्वारा करना होगा सूचित:
इसके अलावा आरबीआई ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट सूचना कम्पनियों (सीआईसी) जैसे कि सीबिल, एक्सपेरियन आदि को निर्देश दिया है कि यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान ने उनके ग्राहकों की क्रेडिट सूचना प्राप्त की है तो वे ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों को सूचित करें।
लगेगा जुर्माना: RBI New Rules
यदि ग्राहक ऋण चुकाने में चूक करते हैं तो बैंकों को इसकी सूचना देनी चाहिए। यदि 21 दिनों के भीतर इसकी सूचना नहीं दी गई तो उपभोक्ता को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा देना होगा। नियम यह है कि वित्तीय संस्थाओं को ग्राहक की शिकायत के 21 दिनों के भीतर ऋण के बारे में अद्यतन जानकारी सीआईसी को उपलब्ध करानी होगी। इसका अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
30 दिनों के अंदर करना होगा शिकायत का समाधान: RBI New Rules
वर्तमान में भारत में चार सीआईसी कार्यरत हैं। इनमें सिबिल, सीआरआईएफ, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन सीआईसी और बैंकों को अपने ग्राहकों की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करना होगा। ग्राहक को शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी दी जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि कोई शिकायत खारिज की जाती है तो उसका कारण बताना होगा।